प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2025 के बाद के ही मान्य (जहाँ लागू)
प्रिंट चेकलिस्ट
दस्तावेज़ों की विस्तृत सूची
सभी प्रारूप (Appendices) डाउनलोड करें
महत्वपूर्ण निर्देश: नोडल सेंटर एवं कालेज स्तर पर भौतिक सत्यापन के समय मूल दस्तावेज़ एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है। सभी आरक्षण प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होंगे।
शैक्षणिक दस्तावेज़
- हाईस्कूल (10वीं) प्रमाण पत्र (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)
- हाईस्कूल अंकसूची
- इंटरमीडिएट (12वीं) प्रमाण पत्र
- इंटरमीडिएट अंकसूची
- NEET UG 2025 प्रवेश पत्र (Admit Card)
- NEET UG 2025 स्कोर कार्ड / परिणाम पत्र
पहचान एवं निवास प्रमाण
- आधार कार्ड (प्रमाणीकरण हेतु) अनिवार्य
- डोमिसाइल / मूल निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू)
• यदि 10वीं व 12वीं UP से न हो तो आवश्यक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (वही जो NEET में अपलोड किया था) – 4 प्रति
- वैकल्पिक पहचान: ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / पासपोर्ट / फोटोयुक्त बैंक पासबुक / स्कूल आईडी
जाति / आरक्षण प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र
(01 अप्रैल 2025 के बाद जारी)
- अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र
(01 अप्रैल 2025 के बाद)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र – Non-creamy layer
(01 अप्रैल 2025 के बाद)
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र
(01 अप्रैल 2025 के बाद)
- जाति सूची उत्तर प्रदेश के अनुसार ही मान्य (ब्रोशर पृष्ठ 30-36)
क्षैतिज आरक्षण हेतु
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत, अनुलग्नक-5)
- भूतपूर्व सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-8)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (RPwD Act 2016, UDID कार्ड / AACCC मान्य केन्द्र)
5% आरक्षण
- NCC प्रमाण पत्र (न्यूनतम B ग्रेड सहित C सर्टिफिकेट, अनुलग्नक-7)
संदर्भ एवं प्रारूप सारणी
| दस्तावेज़ का नाम | निर्गत करने वाला प्राधिकारी | ब्रोशर अनुलग्नक / पृष्ठ | अतिरिक्त निर्देश |
| सामान्य निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र | जिलाधिकारी / तहसीलदार | अनुलग्नक-1 (पृ. 24-29) | शासनादेश 18 फरवरी 2003 के अनुसार प्रारूप-2 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र | जिलाधिकारी / तहसीलदार | अनुलग्नक-2 (पृ. 30-33) | जाति सूची देखें; Non-creamy layer अनिवार्य |
| अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र | जिलाधिकारी / उप-जिलाधिकारी | अनुलग्नक-3 (पृ. 34-36) | सूची अनुसार ही |
| EWS प्रमाण पत्र | जिलाधिकारी / तहसीलदार | अनुलग्नक-4 (पृ. 37-38) | 01.04.2025 के बाद जारी |
| स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित | जिलाधिकारी | अनुलग्नक-5 (पृ. 39-40) | पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री ही पात्र |
| दिव्यांगता प्रमाण पत्र | मान्य केन्द्र (सूची पृ. 41-47) | अनुलग्नक-6 (पृ. 41-47) | UDID अनिवार्य, विकलांगता 40% या अधिक |
| NCC प्रमाण पत्र | महानिदेशक/उप-महानिदेशक | अनुलग्नक-7 (पृ. 48) | न्यूनतम 'B' ग्रेड सहित 'C' सर्टिफिकेट |
| भूतपूर्व सैनिक आश्रित | जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | अनुलग्नक-8 (पृ. 49) | युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्री |
ऑनलाइन सत्यापन हेतु अपलोड करने योग्य दस्तावेज़ (स्कैन की हुई प्रति): सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, NEET स्कोरकार्ड, आरक्षण प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, आधार (या अन्य फोटो पहचान)। आधार प्रमाणीकरण भी ऑनलाइन किया जाएगा।
कॉलेज सम्पर्क सूत्र एवं हाइपरलिंक (अनुलग्नक-9)
सभी निजी कॉलेजों की वेबसाइट एवं सम्पर्क ब्रोशर पृष्ठ 50-63 पर उपलब्ध।
प्रमाण पत्र वैधता के विशेष निर्देश:
- EWS/OBC प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2025 के बाद के ही मान्य
- सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हों (जहाँ लागू)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र AACCC मान्य केन्द्रों की सूची से (पृ. 41-47)
- केंद्रीय नौकरी वाले प्रारूप (भारत सरकार) मान्य नहीं होंगे (राज्य के आरक्षण हेतु)
- NCC प्रमाण पत्र महानिदेशक/उप-महानिदेशक स्तर से जारी हो
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित: पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री ही पात्र (शासनादेश 2016)
- स्पेशल अपील संख्या 689/2015 के अनुसार अन्य राज्यों से विस्थापितों को UP आरक्षण नहीं
- विमुक्त जातियाँ केवल SC/OBC सूची में होने पर ही आरक्षण पात्र
फोटो सम्बन्धी निर्देश
एक ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो NEET UG 2025 के समय अपलोड किया गया हो, उसी की 4-5 प्रतियाँ साथ रखें। फोटो स्पष्ट, सफेद पृष्ठभूमि में हो।